खाद-बीज की कालाबाजारी पर प्रशासन की सख्ती, 666 बैग धान बीज के विक्रय पर रोक
आशुतोष सिंह राजपूत । ऐश्वर्य उपाध्याय (रायपुर)
जिले में खाद एवं बीज की कालाबाजारी, अवैध परिवहन और मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर बीएस उईके के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने देवभोग और मैनपुर ब्लॉक के बीज विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आईं।
कृषि विभाग के उप संचालक चंदन रॉय के मार्गदर्शन में सहायक संचालक अनिल कुमार कौशिक एवं बीज निरीक्षक द्वारा चार बीज विक्रय केंद्रों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।
जांच में अघोषित परिसरों में बीज भंडारण, बिना स्रोत प्रमाण पत्र के बीज बिक्री, विक्रय दस्तावेजों का संधारण नहीं करना, मासिक प्रतिवेदन जमा नहीं करना, मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करना तथा बिना लाइसेंस बीज विक्रय जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
कार्रवाई के तहत तीन प्रतिष्ठानों में उपलब्ध धान बीज को जब्त कर सीलबंद किया गया तथा संबंधित दुकानों में रखे 666 बैग धान बीज के विक्रय पर 10 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया।
किसानों से प्रशासन की अपील
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे खाद और बीज केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें तथा खरीदारी का पक्का बिल अवश्य लें। यदि कहीं अधिक कीमत वसूली जा रही हो या बिना अनुमति व्यवसाय संचालित किया जा रहा हो तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें।
किसानों से अफवाहों और भ्रामक खबरों से बचने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति या जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने का आग्रह किया गया है।
