रायपुर में निगरानी बदमाश विनेश तुरकाने जिला बदर: रायपुर समेत 6 जिलों की सीमा से 2 महीने के लिए बाहर
रायपुर: राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर आदतन अपराधी विनेश तुरकाने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत आदेश जारी कर आरोपी को 2 महीने की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
रायपुर समेत इन 5 पड़ोसी जिलों में प्रवेश पर रोक
जारी आदेश के मुताबिक, निगरानी बदमाश विनेश तुरकाने को न सिर्फ रायपुर, बल्कि उससे लगी 5 अन्य जिलों की सीमाओं से भी बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं:
रायपुर
दुर्ग
धमतरी
महासमुंद
बलौदाबाजार-भाटापारा
गरियाबंद
कार्रवाई की अवधि के दौरान आरोपी विनेश तुरकाने इन 6 जिलों के राजस्व और पुलिस सीमा क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेगा।
लगातार दर्ज थे आपराधिक मामले
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विनेश तुरकाने के खिलाफ संबंधित थानों में मारपीट, धमकी, सार्वजनिक शांति भंग करने और अवैध गतिविधियों के कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। बार-बार समझाइश और कानूनी कार्रवाई के बावजूद उसकी गतिविधियों में सुधार नहीं आ रहा था, जिसके चलते आम नागरिकों में भय का माहौल बन रहा था।
शहर में आगामी त्योहारों और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड की फाइल तैयार कर जिला दंडाधिकारी न्यायालय को भेजी थी। रिपोर्ट की समीक्षा के बाद प्रशासन ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर का वारंट जारी किया।
उल्लंघन करने पर होगी सीधी गिरफ्तारी
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी निर्धारित समयावधि (2 महीने) के भीतर रायपुर या प्रतिबंधित पांचों जिलों में बिना वैध अनुमति पाया जाता है, तो उसके खिलाफ अधिनियम की धारा 15 और अन्य सुसंगत कानूनों के तहत तुरंत गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।
