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छत्तीसगढ़ में बिजली हुई महंगी, 1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है। नई दरों के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली के लिए 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा। वहीं, कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

आयोग के अनुसार नई बिजली दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगी। औसतन 6.23 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि को मंजूरी दी गई है।

कृषि पंपों की बिजली भी महंगी

नई दरों के तहत कृषि पंपों की बिजली दर में भी 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों पर ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे किसानों को आंशिक राहत मिलेगी।

बिजली कंपनी की 24% बढ़ोतरी की मांग खारिज

आयोग ने स्पष्ट किया कि बिजली वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित 24 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बजाय उपभोक्ताओं पर सीमित भार डालते हुए औसत 6.23 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी गई है।

ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग टैरिफ

हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनों के लिए आयोग ने 6.42 रुपए प्रति kVAh का नया टैरिफ निर्धारित किया है।

बढ़ती लागत बनी वजह

आयोग के मुताबिक बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं तक एक यूनिट बिजली पहुंचाने में औसतन 7.13 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि वर्तमान दरों के अनुसार उसे प्रति यूनिट केवल 6.71 रुपए की आय हो रही है। इसी अंतर को देखते हुए बिजली दरों में संशोधन किया गया है।

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